नई दिल्ली,(10/11/11)(Tehelkanews)
सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकों के यौन संबंध बनाने को अपराध की श्रेणी से बाहर किए जाने के मुद्दे पर फैसला फरवरी 2012 तक के लिए टाल दिया है।इस मामले से जुड़े वकीलों ने तर्क दिया है कि वे इस पर लोगों की विस्तृत दलील लेना चाहते हैं, जिसमें अभी समय लगेगा।इसके बाद न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।समलैंगिक अधिकार विरोधी कार्यकर्ताओं और राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी।
उन्होंने याचिका में आपसी रजामंदी से वयस्क समलैंगिकों के यौन संबंध बनाने को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का विरोध किया था।पीठ ने इस विवादास्पद मुद्दे में सशस्त्र बलों को पक्षकार बनाने से इनकार कर दिया था।
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Thursday, November 10, 2011
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