Wednesday, December 1, 2010

अनचाही कॉल अब नहीं

ग्राहकों को अनचाही कॉल्स से निजात दिलाने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने ऐसा करने वाली कंपनियों पर 2.50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने की पेशकश की है। इसके अलावा इन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। नए नियम अगले साल 1 जनवरी से लागू होंगे।

इनके अनुसार मोबाइल कॉल या एसएमएस के जरिये टेलीमार्केटिंग कंपनियां रात 9 बजे से सुबह 9 बजे के बीच मोबाइल धारकों को परेशान नहीं कर सकती हैं। इस दौरान कंपनी ग्राहक को कोई कॉल या एसएमएस नहीं कर सकती है। इनका पालन नहीं करने पर टेलीमार्केटिंग कंपनी पर 25,000 रुपये से 2.50 लाख रुपये तक जुर्माना और ब्लैकलिस्ट किए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा देश की सभी टेलीमार्केटिंग कंपनियों को \'70Ó से शुरू होने वाली सीरीज के नंबर दिए जाएंगे, जिनसे ग्राहक उन्हें पहचान सकेगा और खुद ही फैसला कर सकेगा कि उसे बात करनी है या नहीं।

मोबाइल धारकों के पास अब \'डू नॉट कॉल रजिस्ट्रीÓ की भी सुविधा रहेगी। अब ग्राहक \'फुली ब्लॉक्डÓ जैसे विकल्प भी चुन सकते हैं। इसके साथ ही अगर ग्राहक चाहे तो बैंकिंग एवं वित्तीय उत्पाद, रियल एस्टेट, शिक्षा, कंज्यूमर गुड्स सहित सात श्रेणियों की टेलीमार्केटिंग कंपनियों के फोन, एसएमएस मंगवाने के लिए चुन सकते हैं
News From: http://www.s7News.com

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