Wednesday, November 2, 2011

राष्‍ट्रपति से भी ज्‍यादा कड़ी डेरा प्रमुख की सुरक्षा! 600 रुपये जुर्माना लगा

जयपुर,(02/11/11)(Tehelkanews)

डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह पर छह सौ रुपये का जुर्माना लगाए जाने की खबर है। डेरा प्रमुख एक जैसी और एक ही नंबर (DL-5C B-3672) की छह लेक्‍सस गाड़ियों के काफिले में मंगलवार को जयपुर पहुंचे थे। डेरा प्रमुख के काफिले में चलने वाली एक गाड़ी की कीमत 80 हजार अमेरिकी डॉलर (करीब 40 लाख रुपये) है।

गौरतलब है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं हैं कि एक से अधिक वाहनों का एक ही नंबर हो। हर गाड़ी का अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है इसलिए नंबर भी अलग अलग ही होते हैं। यहां तक कि राष्‍ट्रपति और प्रधानमंत्री के काफिले में चलने वाली गाड़ियों के नंबर भी अलग-अलग होते हैं।डेरा सच्‍चा सौदा के प्रमुख जिस अंदाज में गाड़ी में बैठे और उतरे, वह भी अनूठा था। उनके काफिल में चलने वाली छह की छह कारों का रंग काला था और उन पर काले शीशे चढ़े हुए थे। डेरा प्रमुख को जब इन गाड़ियों में से एक में बैठना था तो छहों गाड़ियों को काले रंग की विशाल तिरपाल से ढक दिया गया और वह तिरपाल से होते हुए कार में जा बैठे। ऐसे में वहां मौजूद लोग यह अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि डेरा प्रमुख किस कार में बैठ कर गए हैं। डेरा प्रमुख के प्रवक्‍ता ने बताया कि डेरा प्रमुख पर ऐसे कार्यक्रमों के दौरान हमले हो चुके हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया।

काफिले में एक ही नंबर की छह गाडि़यां रखने पर प्रवक्‍ता ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। मीडिया के सवाल पर राम रहीम के प्रवक्ता आदित्य इंसां ने कहा कि राम रहीम गरीबों की शादियां कराते हैं, सफाई अभियान चलाते हैं, विधवाओं की शादियां कराते हैं वो मीडिया को नहीं दिखता, कार के नंबर दिख जाते हैं। हालांकि बाद में प्रवक्ता ने कहा कि राम रहीम पर कई जानलेवा हमले हो चुके हैं ऐसे में उनकी सुरक्षा के मद्देनजर ऐसा किया जाता है।

क्‍या है कानून?मोटर वाहन कानून के तहत एक प्रावधान है कि यदि कोई व्‍यक्ति बिना प्रभावी रजिस्‍ट्रेशन या गलत रजिस्‍ट्रेशन के तहत वाहन चलाता है या ऐसा करने की अनुमति देता है तो ऐसे अपराध के लिए कम से कम 2000 रुपये और अधिकतम 5000 हजार रुपये के जुर्माना लगाया जाएगा।

इसके अलावा वाहन के साथ गैर प्राधिकृत छेड़छाड़ करने के मामले में सिर्फ 100 रुपये तथा बिना नंबर प्‍लेट के वाहन चलाने पर भी 100 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।


News From: http://www.7StarNews.com

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