नई दिल्ली,(31/10/11)(Tehelkanews)
आम आदमी से लेकर कारोबारियों तक, सबके लिए जरूरी आय कर विभाग के परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) के लिए वित्त मंत्रालय ने फार्म और नियमों में बदलाव किया है। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों से मिले फीडबैक के आधार पर इनकम टैक्स रूल 1962 में कुछ बदलाव किए गए हैं।महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि कार्ड पर फऱमाइशी नाम दर्ज नहीं होगा। पहले फार्म में एक कालम होता था- \'नेम यू वुड लाइक टू प्रिंट आन कार्ड\'। नए फार्म में इस कालम को हटा दिया गया है।
इसके अलावा अवयस्कों (माइनर) के लिए कार्ड बनवाना आसान कर दिया गया है। माइनर की पहचान और पते के लिए जमा होने वाले कागजात उनके माता-पिता या अभिभावक के ही मान्य होंगे। पहले अवयस्कों के लिए ये कागजात अलग से जुटाने पड़ते थे। विभाग ने पता के लिए बिजली बिल, टेलीफोन बिल, डिपोजिटरी एकाउंट स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, किराया रसीद, नियोक्ता का प्रमाणपत्र आदि को मान्य करार दिया है। पहले कहा जाता था कि उपरोक्त कागजात छह माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब यह शर्त नहीं है। कंपनियों के लिए भी नियमों में कुछ संशोधन किए गए हैं। (ब्यूरो)
News From: http://www.7StarNews.com
Monday, October 31, 2011
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