केन्द्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय को रविवार को बताया कि उसने जिन्ना हाउस का पूरी तरह से कानूनी स्वामित्व हासिल कर लिया है। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के वंशजों के इस संपत्ति पर दावा करने के बाद विवाद उत्पन्न हो गया था।
विदेश मंत्रालय ने न्यायालय में दाखिल हलफनामे में दावा किया कि सरकार ने मुंबई में जिन्ना हाउस की रिक्त संपत्ति के रूप में अधिग्रहण किया था, इसलिए मकान में पूर्व में रहने वाले या अन्य के सारे अधिकार खत्म हो गए हैं।
News From: http://www.s7News.com
Sunday, November 14, 2010
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